हमारे देश में बहुत से लोगों की आय का साधन पूरी तरह कृषि पर ही निर्भर करता है, ऐसे अधिकतम लोग जिनकी आय का साधन केवल कृषि से आता है और उनके पास अपना पैनकार्ड नहीं है, उन्हें किसी भी वित्तीय ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड फॉर्म 61 जमा करना आवश्यक है। जिससे स्थाई खाता नंबर या पैन कार्ड नहीं होने पर आपकी किसी भी वित्तीय लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को पता चल सके।
ऐसे में यदि आप भी पैनकार्ड फॉर्म 61 क्या है (What is Pan card Form 16)? फॉर्म के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, साथ ही वित्तीय लेनदेन के लिए फॉर्म 61 आवेदन प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।

पैन कार्ड फ़ॉर्म 61 क्या है?
फॉर्म 61 घोषणा का एक रूप हैं जिसे उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है जो पूरी आय कृषि पर निर्भर करती है यानी उनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है, इसके अलावा यदि ऐसे व्यक्ति के पास उनका पैनकार्ड भी नहीं है तो उन्हें पैन कार्ड फॉर्म 61 जमा करना आवश्यक है। जैसा की देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पैनकार्ड एक बेहद ही आवश्यक दस्तावेज है, जिसे भारत के आयकर विभाग द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स की निगरानी में जारी किया जाता है।
ऐसे में टैक्स पेयर जिनके पास टैक्स कानून के तहत टैक्स लगने वाली आय का स्रोत होता है, उनके द्वारा की गई किसी भी वित्तीय ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए आयकर विभाग द्वारा पैनकार्ड का उपयोग किया जाता है, हालांकि बहुत से लोग जिनकी आजीविका पूरी तरह कृषि पर निर्भर होती है, ऐसे वर्ग के नागरिकों पर टैक्स नहीं लगता है, जिसके चलते किसी भी वित्तीय लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग तक पहुँच सके इसके लिए इन्हे फ़ॉर्म 61 भरना जरुरी होता है।
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किस लिए किया जाता है प्रयोग
आपको बता दें नियम 114 B के तहत पैनकार्ड की जगह फॉर्म 61 का उपयोग किसी भी वित्तीय लेनदेन के संबंध में किया जा सकता है, ऐसे में फॉर्म 61 के प्रयोग की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- एक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जो किसी भी बैंक के साथ 50,000 रूपये से अधिक हो।
- एक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खाता जो डाकघर के साथ 50,000 रूपये से अधिक हो।
- 50,000 रूपये से अधिक की प्रॉपर्टी बिक्री या खरीद।
- टू व्हीलर वाहनों के अलावा अन्य वाहनों की खरीद या बिक्री
- बैंक में खाता खोलने के लिए या यूनिट की खरीद के लिए म्युचूअल फंड्स को भुगतान।
- 10,00,000 रूपये से अधिक की सेक्योरिटी की खरीद या बिक्री के लिए।
- रेस्तरां या होटल में 25,000 रूपये से अधिक का भुगतान।
- देश के बहार किए गए खरीद या प्रेषण भुगतान के लिए।
- जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में भुगतान।
- किसी कंपनी के शेयर खरीदने, विदेश यात्रा के लिए, स्टॉक अधिग्रहण के लिए भुगतान।
- बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर खरीदना।
Form 61 के लिए आवश्यक दस्तावेज
फॉर्म 61 जमा करने के लिए आपको फॉर्म के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मान्यता प्राप्त संस्थान से पहचान प्रमाण पत्र
- बिजली बिल या टेलीफोन बिल की कॉपी
- फॉर्म में दिए गए पते का प्रमाण
- केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा जारी दस्तावेज
- पासपोर्ट
- अन्य दस्तावेज जो घोषणा में किए गए आवेदक के पते को सत्यापित करें
ऐसे करें आवेदन
फॉर्म 61 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।
- इसके लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग रिपोर्टिंग इकाई पहचान संख्या के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें।
- यहाँ आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, अब आप उन्ही क्रेडेटियलस का उपयोग करें जो आपने आयकर रिटर्न के लिए दायर किया था।
- पहले बार रजिस्ट्रेशन के लिए आप My Account टैब के अंतर्गत Reporting Portal पर क्लिक कर। दें
- अब रेप्रेटिंग व्यक्ति के फॉर्म प्रकार, श्रेणी और पते जैसे आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- यहाँ आपको प्रधान आधिकारिक की जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद ITDREIN स्वचालित रूप से जेनरेट हो जाएगा।
- प्रधान अधिकारी को रजिस्टर्ड नंबर पर एक एसएमएस के साथ रजिस्टर्ड मेल पर ईमेल के माध्यम से उसी के बारे में सूचना मिल जाएगी।
- इसके अलावा आवेदक ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म बैंक से फॉर्म प्राप्त कर उसमे सभी दस्तावेजों को अटैच करके उसे बैंक में जमा कर सकते हैं।
फॉर्म 61 भरने की प्रक्रिया
फॉर्म 61 भरने के लिए आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी पता होनी आवश्यक है, ऐसे में फॉर्म 61 भरने और जमा करने से पहले आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा।
- आवेदक का पूरा नाम और पता
- पिता का नाम और आपकी जन्मतिथि
- मोबाइल नंबर और पूरा पता
- पते का प्रमाण
- ट्रांजेक्शन की जानकारी और ट्रांजेक्शन राशि
- आपका आधारकार्ड नंबर
- घोषणकर्ता के हस्ताक्षर के साथ दिनाक और स्थान
- आवेदन किया है और अभी तक प्राप्त नहीं हुआ तो आवेदन की तिथि और पैन का रसीद नंबर
फ़ॉर्म 61 A किसे जमा करना होता है?
फ़ॉर्म 61 A भारत के पात्र करदाता जो लागू फाइनेंशियल ईयर के लिस्टेड टैक्स पेयर हैं, उन्हें जमा करना होता है।
ऑफलाइन पैन कार्ड फ़ॉर्म 61 कहा जमा किया जा सकता है?
ऑफलाइन पैन कार्ड फ़ॉर्म 61 में सभी जानकारी भरकर और दस्तावेजों को अटैच करके आप अपने नजदीकी बैंक में इसे जमा कर सकते हैं।
फ़ॉर्म 61 जमा करने की तारीख बाद फॉर्म जमा करने पर क्या कोई शुल्क देना होगा?
फ़ॉर्म 61 जमा करने की तारीख बाद फॉर्म जमा करने पर आपको प्रतिदिन 500 रूपये जुर्माना देना पड़ सकता है।