उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के अन्नदाता किसानों को यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत उनके खेतों में बोरिंग के लिए अनुदान दे रही है जिससे आप अपने खेत में पम्पिंग सेट/ मोटर लगाकर आसानी से और समय पर अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें। विभाग की यह फ्लैगशिप योजना पूरे प्रदेश में 1985 से ही लागू है। इस आर्टिकल में हम आपको उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना के उद्देश्य, लाभ, योग्यता, जरुरी दस्तावेज, नि:शुल्क बोरिंग योजना 2025 के लिए आवेदन करने हेतु ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका तथा आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं।
अतः आप सभी सम्मानित पाठकगण से अनुरोध हैं कि, यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत अपने खेत में फ्री बोरिंग कराने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना
प्रदेश में लघु और सीमान्त किसानों के लिए वर्ष 1985 से ही निःशुल्क बोरिंग योजना संचालित की जा रही है। यह विभाग की फ्लैगशिप योजना है जिसे उथले नलकूप योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। प्रदेश के जिन भागों में जलस्तर कम गहराई पर स्थित है वहां के किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेत में निःशुल्क बोरिंग करा सकते हैं। इन क्षेत्रों में बोरिंग अपेक्षाकृत सहज, सरल एवं सस्ती होती है। इस योजना में अधिकतम 30 मीटर की गहराई तक का बोर कराया जा सकता है।
इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु किसानों को 11000 और सीमान्त किसानों को 15400 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा 19800 रुपये निर्धारित है। शेष राशि किसान को अपने पास से खर्च करना पड़ता है। वर्ष 2012-13 से निःशुल्क बोरिंग योजना UP के अंतर्गत चयनित किसानों में से 25% लाभार्थियों को एच.डी.पी.ई. पाइप खरीदने हेतु 4800 हजार रुपये अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।
वैसे तो यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को बोरिंग पर तत्काल पम्पसेट लगाना अनिवार्य नहीं है। परन्तु बोरिंग पर पम्पसेट लगवाने वाले सामान्य श्रेणी के लघु किसानों को 18000 रूपया व सीमान्त किसानों को 25200 रूपया अनुदान दिया जाता है जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसानों अधिकतम 32400 रूपया अनुदान दिया जाता है।
Uttar Pradesh Free Boring Scheme 2025: Highlights
यहाँ हम उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना 2025 से जुडी कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने जा रहें है जिन्हे आप नीचे दी गयी टेबल के माध्यम से जान सकते हैं।
आर्टिकल | यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना |
वर्ष | 2025 |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
विभाग | लघु सिंचाई विभाग (Minor Irrigation Department) |
योजना का नाम | निःशुल्क बोरिंग योजना (उथले नलकूप योजना) |
लाभार्थी | राज्य के सभी लघु और सीमान्त किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट लिंक | minorirrigationup.gov.in |
उद्देश्य
यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य कृषकों के लिए निजी सिंचाई साधनों का निर्माण कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे जिससे प्रदेश के हर खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके और वह समय से फसलों की सिंचाई करके अधिक अन्न का उत्पादन कर सके और अपनी आय बढ़ा सकें। किसान की आय बढ़ने से प्रदेश व देश का आर्थिक विकास होगा। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाला अनुदान उत्प्रेरक का कार्य करता है और लघु सिंचाई साधनों के निर्माण के लिए स्वयं का निवेश करने हेतु किसानों को प्रेरित करता है।
योग्यता (Eligibility) की शर्तें
यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन करने और इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के लघु और सीमान्त किसान ले सकते हैं।
- सामान्य श्रेणी के वही किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिनके पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर कृषि भूमि होगी।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जमीन की कोई भी न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है।
जरुरी कागजात (Documents)
यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना 2025 हेतु आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी।
- नवीनतम खसरा/ खतौनी/ 61ख
- आवेदक किसान का आधार कार्ड।
- बैंक खाते का विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- निःशुल्क बोरिंग योजना का आवेदन फॉर्म।
प्रदेश में संचालित सब्सिडी वाली अन्य बोरिंग योजनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सिचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में विभिन्न योजनांए संचालित करती है जिससे किसानों की फसल को आवश्यकतानुसार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आप को बता दें की उत्तर प्रदेश में संचालित लघु सिंचाई कार्यक्रम विश्व में किसी एक विभाग या संस्था द्वारा संचालित किये जाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह पूरे देश में संचालित लघु सिंचाई कार्यक्रम का लगभग एक तिहाई है। इन लघु सिंचाई योजनाओं का प्रदेश के सिंचन क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है।
वर्तमान ऑकडों के अनुसार प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है। यह कार्यक्रम कृषकों के सहयोग से उनके सिंचाई साधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संचालित किया जाता है। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र और वहां उपलब्ध पानी की उपलब्धता के अनुसार यहाँ अलग-अलग कार्यक्रम संचालित हैं। उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग की फ्लैगशिप स्कीम नि:शुल्क बोरिंग योजना (उथले नलकूप योजना) के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है जिसके अंतर्गत 30 मीटर की बोरिंग पर अनुदान दिया जाता है।
यदि आपके क्षेत्र में जलस्तर 30 मीटर से भी ज्यादा नीचे हैं तो आप निम्नलिखित योजना के अंतर्गत बोरिंग करा सकते हैं। इन योजनाओं में भी किसानों को उनके खेत में सिंचाई के लिए बोरिंग कराने हेतु अनुदान अथवा सब्सिडी दिया जाता है।
मध्यम गहरे नलकूप योजना
प्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ जलस्तर काफी नीचे है ऐसे क्षेत्र जहाँ 31 मी0 से 60 मीटर तक की बोरिंग की आवश्यकता होती है उन क्षेत्रों के किसानों के लिए विभाग द्वारा मई 2004 से प्रदेश के समस्त एल्युवियल क्षेत्रों (पठारी क्षेत्रों/अतिदोहित एंव क्रिटिकल विकास खण्डों को छोड़कर) में मध्यम गहरे नलकूप योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 60 मीटर की गहराई तक का बोर कराया जा सकता है। इस योजना का लाभ ऐसे क्षेत्रों में ही मिलेगा जहाँ अंतर्गत प्रस्तावित नलकूप से न्यूनतम 6 से 10 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सके।
इस योजना में नलकूप की लागत पर 50% अनुदान दिया है जो अधिकतम 1 लाख 75 हजार रुपये तक हो सकता है। इस लागत में ड्रिलिंग, पाइप एंव अन्य सामग्री पर व्यय, पम्प हाऊस एंव डिलिवरी टैंक का निर्माण, सबमर्सिबल पम्प तथा जनरेटर सेट का व्यय शामिल है। इसके अलावा इस योजना में विद्युतीकरण के लिए 68000 रुपये तथा सिंचाई की पाइप के लिए 14000 रुपये का अनुदान मिलता है। इस तरह से इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आपको कुल 2 लाख 57 हजार रुपये तक का अनुदान मिलता है।
गहरे नलकूप योजना
यह योजना उन क्षेत्रों में लागू हैं जहाँ 60 मीटर से अधिक गहरी बोरिंग की आवश्यकता है। गहरे नलकूप योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल का निर्माण उन्हीं क्षेत्रो में कराया जायेगा, जहॉ चारो तरफ 500 मीटर के क्षेत्र में छिछले बोंरिग/नलकूपों न हो और प्रस्तावित नलकूप से न्यूनतम 20 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सके। इस योजना में नलकूप की लागत पर 50% अनुदान दिया है जो अधिकतम 2 लाख 65 हजार रुपये तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युतीकरण के लिए 68000 रुपये तथा सिंचाई की पाइप के लिए 14000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इस तरह से इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आपको कुल 3 लाख 47 हजार रुपये तक का अनुदान मिलता है।
आवेदन करने का तरीका (UP Free Boring Yojana Apply Online)
किसान भाइयों आपको बता दें कि अब आप इस योजना के लिए अपनी सुविधानुसार ऑफलाइन माध्यम और ऑनलाइन पंजीकरण (UP Boring Online Registration) अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान भाई जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने पर आप विकास भवन स्थित लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका
फ्री बोरिंग योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म को भरकर और इसके साथ सभी जरुरी दस्तावेजों की छायाप्रति (फोटो कॉपी) लगाकर अपने सम्बंधित ब्लॉक के खण्ड विकास अधिकारी अथवा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई के कार्यालय में जमा करना पड़ेगा।
आप लघु सिचाई विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट से इस फॉर्म को ऑनलाइन (minorirrigation.up.nic.in online form) डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना के लिए आवेदन करने हेतु फॉर्म डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें।
- स्टेप-1 सबसे पहले उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://minorirrigationup.gov.in/ को अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन करें।
- स्टेप-2 वेबसाइट के होमपेज पर नया क्या हैं (What’s New) के लिंक पर क्लिक करें इसके बाद ड्रापडाउन मेनू में आपकी स्क्रीन पर जो विकल्प खुलकर आएंगे उसमें डाउनलोड के लिंक पर क्लिक कर दें।

- स्टेप-3 अब आपकी स्क्रीन पर जो पेज खुलकर आएगा उसमें निःशुल्क बोरिंग हेतु प्रार्थना पत्र के लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंटआउट ले लेना है।

ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा।
- स्टेप – 1 सबसे पहले लघु सिचाई विभाग उत्तर की ऑफिसियल वेबसाइट https://minorirrigationup.gov.in/ को ओपन करें।
- स्टेप – 2 ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज पर योजनाएं के लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप – 3 अब आपकी स्क्रीन पर यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना (उथले नलकूप) हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का विंडो खुलकर आएगा जहाँ आपको अपनी श्रेणी के सामने बने आवेदन फॉर्म हेतु Apply के लिंक पर क्लिक करना होगा।

- स्टेप – 4 इस स्टेप में आपको मुख्यमंत्री लघु सिचाई योजना मॉनिटरिंग प्रणाली (CM-MIS Monitoring System) की वेबसाइट पर री-डायरेक्ट कर दिया जायेगा। इस पोर्टल पर आपको अपना पंजीकरण करने के पश्चात् पोर्टल पर लॉगिन करने आवेदन फॉर्म को भरना पड़ेगा।
